• October to December 2024 Article ID: NSS8889 Impact Factor:8.05 Cite Score:79 Download: 11 DOI: https://doi.org/ View PDf

    नीमच जिले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम का योगदान

      मनोज कुमार सोलंकी
        शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
      डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा
        शोध निर्देशक एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं प्राध्यापक वाणिज्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मदंसौर (म.प्र.)
  • नीमच जिले का परिचय - नीमच जिला उत्तर में राजस्थान और पूर्व और दक्षिण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से घिरा हुआ है। प्रशासनिक और भोगोलिक क्षेत्रफ़ल की दृष्टि से नीमच का कुल क्षेत्रफ़ल 3,875 वर्ग किलोमीटर है। जिले में कुल बसे हुए गाँवांे की संख्या 804 है। नीमच जिले में कुल 12 शहर है, जिसमे नीमच नगर पालिका परिषद तथा अठाना, डिकेन, जावद, जीरन, कुकड़ेश्वर, मनासा, नयागांव, रामपुरा, रतनगढ़, सरवानिया महाराज, सिंगोली प्रमुख नगर परिषद है। नीमच जिले में 03 उपखण्ड (नीमच, जावद, मनासा) है तथा 07 तहसील (नीमच ग्रामीण, नीमच शहरी, जीरन, मनासा, रामपुरा, जावद, सिंगोली) है।

    विषय का परिचय - उपभोक्ता से तात्पर्य किसी वस्तु एवं वातावरण में विद्यमान सेवा के उपयोग या उपभोग करने से संबंधित विचार करना है, जिसके उपभोग के समय प्रत्येक उपभोक्ता उचित गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवा को चाहता है, जिनके उपयोग के उपरान्त व अपनी आवश्यकता की सन्तुष्टि के साथ शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से स्वयं को सन्तुष्ट महसूस कर सके।